नीला ड्रम केस में सबसे बड़ा अपडेट: क्या बच पाएंगे मुस्कान और साहिल? इस दिन आयेगा अदालत का फैसला

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  • मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई है. जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने 26 सितंबर 2026 को निर्णय सुनाने की तारीख तय की है.

मेरठ. चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड यानी सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला जज न्यायालय में अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई है. जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने मामले में 26 सितंबर 2026 को निर्णय सुनाने की तारीख निर्धारित की है. मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल आरोपी हैं.

2016 में हुआ प्रेम विवाह

ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी ने वर्ष 2016 में इंदिरानगर निवासी सौरभ राजपूत से प्रेम विवाह किया था. वर्ष 2019 में उनकी बेटी पीहू का जन्म हुआ. इसी वर्ष मुस्कान की मुलाकात उसके सहपाठी साहिल से हुई. इसके बाद मुस्कान और सौरभ के रिश्ते में विवाद बढ़ा और मामला तलाक तक पहुंच गया. सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर लंदन जाने का फैसला किया.

नीले ड्रम में मिला शव

साहिल और मुस्कान के बीच नजदीकियां बढ़ गईं. सौरभ के लंदन से वापस लौटने के बाद आरोप है कि दोनों ने उसकी हत्या कर दी.

आरोप के मुताबिक, हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से जमा दिया गया. इसके बाद मुस्कान और साहिल घूमने के लिए चले गए. दोनों के वापस लौटने के बाद पुलिस ने मामले का राजफाश किया और मुस्कान व साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

अदालत में बहस पूरी

मामले में अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल केके चौबे और मुस्कान के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस पूरी की. इसके बाद केके चौबे ने चार गवाहों से कुछ और सवाल पूछने के लिए उन्हें अदालत में बुलाने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. बचाव पक्ष ने इस आवेदन पर लिखित आपत्ति दाखिल की थी. अदालत ने आवेदन पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया. मामले में वादी पक्ष के अधिवक्ता विजय बहादुर भी अपनी बहस पूरी कर चुके थे. इसके बाद गुरुवार को बचाव पक्ष ने भी अपनी बहस समाप्त कर दी. दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने अब 26 सितंबर 2026 को निर्णय की तारीख तय की है.

 

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